RTE Rajasthan Online Form 2024-25 शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और 21 अप्रैल 2024 तक खुला रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम सरकार द्वारा लाया गया था 2005 में भारत में और इस अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार ने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त कर दी है। इस अधिनियम के अनुसार निजी स्कूलों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
राजस्थान आरटीई स्कूल प्रवेश 2024-25 के तहत नामांकित छात्रों को कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी होगी। इस शैक्षणिक सत्र में पढ़ने वाले बच्चों की फीस का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा स्कूलों को किया जाता है। सरकार की इस योजना के तहत कई गरीब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सकेगी। अगर आप भी एक छात्र हैं या किसी छात्र के माता-पिता हैं और आप अपने बच्चों को मुफ्त में निजी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको rajpsp.nic.in के माध्यम से राजस्थान आरटीई स्कूल प्रवेश 2024-25 फॉर्म भरना होगा।
Rajasthan RTE School Admission 2024-25 Details
Scheme Name | Rajasthan RTE |
Department Name | Directorate of Elementary Education, Jaipur |
Session | 2024-25 |
Starting date | 3 April 2024 |
Last date | 21 April 2024 |
Official Website | rajpsp.nic.in |
RTE Rajasthan Admission 2024-25
राजस्थान में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत मुफ्त शिक्षा के लिए आरटीई राजस्थान प्रवेश 2024-25 ऑनलाइन आवेदन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रवेश पाने के लिए आपको राजस्थान आरटीई स्कूल प्रवेश 2024-25 पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। इस योजना के तहत राज्य के गैर सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए राजस्थान आरटीई स्कूल एडमिशन 2024-25 के आवेदन पत्र भरे जायेंगे। आप आधिकारिक वेबसाइट rajpsp.nic.in से आरटीई राजस्थान प्रवेश 2024-25 अधिसूचना डाउनलोड और पढ़ सकते हैं।
इस लेख में मैं आपके साथ राजस्थान आरटीई प्रवेश फॉर्म 2024-25 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा। अगर आप भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के इच्छुक हैं और फीस देने में असमर्थ हैं तो इस योजना के तहत आप अपने बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के तहत इन स्कूलों में यह प्रवेश प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए 3 अप्रैल 2024 से 21 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि ऑनलाइन लॉटरी अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी.
RTE Rajasthan Online Form 2024 Eligibility
दुर्बल वर्ग
ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
असुविधाग्रस्त समूह
- अनुसूचित जाति के बालक
- अनुसूचित जन जाति के बालक
- अनाथ बालक
- एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक
- युद्ध विधवा के बालक
- निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हों ।
- पिछड़ा वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम है ।
- ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग / शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गयी बीपीएल. सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित है ।
बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिए । राज्य नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है । प्रवेश के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिका को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहां से वांछित संख्या में बालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में शहरी निकाय / ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ।
Document Required for RTE Rajasthan Online Form 2024
दुर्बल वर्ग
- अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण-पत्र ।
- बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज ।
असुविधाग्रस्त समूह
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण-पत्र । अथवा
- अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा । अथवा
- एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा
- युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- विशेष आवश्यकता वाले (नि:शक्तकजन) बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र । अथवा
- पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक होने का प्रमाण–पत्र अथवा
- बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर)
- बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ।
- बालक का आयु सम्बान्धी दस्ताीवेज ।
RTE Rajasthan Online Form 2024 Selection Process
- इस प्रक्रिया में रैन्डम प्रणाली द्वारा लॉटरी निकाली जाती है जिसमें ऑनलाइन प्राप्त सभी पात्र आवेदन सम्मिलित किये जाते हैं । पात्र आवेदनों की सूचि आरटीइ पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होती है । इस प्रक्रिया में पहले वे बालक लिए जाते है जो उसी वार्ड / ग्राम के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है एवं उनको रैन्डम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय वार एक वरीयता क्रमांक दिया जाता है । इसके पश्चात शेष बचे वे आवेदन लिए जाते है तो उस ग्राम पंचायत / म्युनिसिपल एरिया के निवासी है जिसमें विद्यालय स्थित है ।
- केंद्रीकृत लॉटरी मीडिया एवं अभिभावकों के समक्ष शिक्षा संकुल में तय तिथि को निकली जाती है एवं लॉटरी निकलने के तुरंत बाद विद्यालय वार इस प्रकार तैयार सूचि ऑनलाइन प्रदर्शित कर दी जाती है । विद्यालय भी इस सूचि के अपने नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं ।
- यह वरीयता सूचि प्रवेश की गारण्टी नहीं है, उपलब्ध सीटों के अनुसार अंतिम तिथि से पूर्व रिपोर्ट करने वाले बालकों एवं ओरिजिनल दस्तावेजो के मिलान के पश्चात ही आवेदन सुनिश्चित होता है ।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 21-अप्रैल-2024
- ऑनलाइन लॉटरी दिनांक : 23-अप्रैल-2024
How to Apply for RTE Rajasthan Online Form 2024?
- ध्यान दें : अभिभावक सत्र 2024-25 में केवल आरटीइ पोर्टल / राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप को एक्सेस करके ऑनलाइन आवेदन ही दे सकते है । इस प्रक्रिया में अभिभावक कैचमेंट एरिया के विद्यालयों की सूचि में से अधिकतम पांच (5) विद्यालयों का चयन कर सकतें हैं । एक ही विद्यालय में एक से अधिक बार आवेदन करने पर केंद्रीकृत लॉटरी प्रकिया द्वारा अलॉट अधिकतम मान्यता क्रमांक ही प्रवेश के लिए मान्य होगा ।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 21-अप्रैल-2024
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